केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज़ है। कोरोनावायरस की परेशानियों के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्पलाइज चिल्ड्रन एजुकेशन एलाउंस क्लेम नहीं कर पाए थे, उन्हें एक और मौका मिला है। इसके लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार के कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए 2250 प्रति माह भत्ता मिलता है।
केंद्रीय कर्मचारियों को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करने में परेशानी हुई है। ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद स्कूल से एसएमएस या ईमेल के जरिए रिजल्ट नहीं भेजे गए। विभाग ने कहा कि प्रिंट आउट के जरिए भी क्लेम किया जा सकता है। यह सुविधा मार्च 2020 और मार्च 2021 में खत्म होने वाले एकेडमिक साल के लिए है।
एक कर्मचारी को अधिकतम कितना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है
केंद्रीय कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस मिलता है। ये भत्ता प्रति बच्चा 2250 रुपए हर महीने है। दो बच्चों के लिए कर्मचारी को 4500 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। अगर किसी कर्मचारी ने क्लेम नहीं किया है। तो उनके वेतन में 4500 रुपए बढ़कर आएंगे।
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए जरूरी डॉक्युमेंट्स
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम करने के लिए कर्मचारियों को स्कूल का रिजल्ट और क्लेम डॉक्टूमेंट्स लगाने होते हैं। स्कूल से मिलने वाले डिक्लेरेशन फॉर्म में लिखा होता कि छात्र उनके यहां पढ़ता है। साथ ही एकेडमिक ईयर का जिक्र भी होता है। क्लेम करने के लिए रिपोर्ट कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और फीस की रसीद देनी होती है।
Source - Bhopal Samachar
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