प्रेम सिंह गुंडिया, अलीराजपुर जिले में एवं कई अन्य वोकेशनल ट्रेनर्स के रूप ने वर्ष 2014, 16, 17, 18 से लगातार उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा देने का काम कर रहे थे। उन्हें आउटसोर्सिंग द्वारा नियुक्ति प्राप्त हुई थी।
आदेश दिनांक 17/07/21 द्वारा आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल द्वारा नवीन अनुबंधित सर्विस प्रोवाइडर्स को नवीन चयन करने का काम सौंपा गया था। तदानुसार, श्रीं प्रेम सिंह एवं अन्य की सेवाएं 15 अगस्त के बाद समाप्त करने के आदेश जारी कर नवीन चयन प्रक्रिया आरंभ की गई थी। कई सालो से कार्यरत VT को नवीन चयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु बाध्य किया गया था।
आयुक्त लोकशिक्षण के आदेश को श्री प्रेम सिंह एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में चुनौती दी गई थी। उनकी ओर से उच्च न्यायालय जबलपुर के वकील श्री अमित चतुर्वेदी ने बताया है कि हाई कोर्ट जबलपुर ने अन्तरिम/स्टे आदेश जारी करते हुए कहा कि एक बार चयन प्रक्रिया से गुजरे या चयन प्रक्रिया में भाग ले चुके, व्यावसायिक शिक्षक बिना किसी चयन प्रक्रिया में भाग लिए निरंतर VT के रूप में कार्य करेंगे।
इसके अलावा कोर्ट ने यह भी माना कि एक अस्थायी कर्मचारी के स्थान पर दूसरे कर्मचारी को नियमित नियुक्तियों तक नही लाया जाना चाहिये। आगामी सुनवाई 9 सितम्बर है।
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