देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए pension पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारियों व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। यहां विस्तार से जानिये बदले हुए नियमों का कैसे लाभ मिलेगा। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों व उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य है Family Pension Scheme परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान Central Employee केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। सातवें वेतन आयोग के नियमों के अतंर्गत इससे पहले नियम था कि उन Central Employee केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी।
अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। Family Pension Scheme फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिये सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के सात साल पूरे होने के पहले ही हो जाती है। अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलेरी की 50 प्रतिशत राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे।
यह व्यवस्था 7th pay commission सातवें वेतन आयोग के नियमों के तहत मान्य होगी। अभी तक यह होता था कि कर्मचारी के निधन के केस में, कम से कम 7 वर्ष तक सेवाएं देने वाले Central Employee केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को अंतिम आहरित वेतन की 50 प्रतिशत राशि बतौर पेंशन मिलती थी। ऐसे में वे कर्मचारी जिनकी सेवा अवधि 7 साल से कम के दायरे में आती है, उनके परिजन अभी तक अंतिम आहरित वेतन का महज 30 प्रतिशत पैसा ही प्राप्त करने की पात्रता रखते थे। अब चूंकि सरकार ने नियम बदलकर 7 साल की सेवा अवधि से कम श्रेणी के कर्मचारियों व उनके परिजनों को भी राहत दे दी है, इससे बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
यह हैं पारिवारिक पेंशन के जरूरी नियम
- आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन यानी Family Pension Scheme फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से Central Government Employee केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है। यह भी उन कर्मचारियों के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है।
- लेकिन Central Employee केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र हैं। जब तक उस संतान का विवाह नहीं हो जाता, तब तक उसे यह Family Pension पारिवारिक पेंशन दी जाती है।
- दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9 हजार रुपए से कम है, उसे Pension पेंशन मिलेगी। 9 हजार रुपए से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है।
- यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे में भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे CRPF सीआरपीएफ, CISF सीआईएसएफ जैसे कर्मचारियों समेत शेष समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचािरियों को लाभ मिलेगा।
Source - Nai Duniya
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